श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 को सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वैध
इसके पूर्व मंदिर की ओर से अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने पक्ष रखा। अधिवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम (1983) 28 जनवरी 1983 को लागू हुआ। उन्होंने कहा इस अधिनियम की धारा 4 और 9 में मंदिर को परिभाषित किया गया है। विश्वेश्वरनाथ मंदिर का अर्थ है आदि विश्वेश्वर का मंदिर, जिसे लोकप्रिय रूप से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो वाराणसी शहर में स्थित है, जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक पूजा के स्थान के रूप में किया जाता है।
मंदिर की भूमि पर स्थापित सभी अधीनस्थ मंदिरों, उपमंदिरों, मंडपों, कुओं, तालाबों पर हिंदुओं का अधिकार है। तर्क दिया गया है कि अधिनियम 1983 की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम 1983 की वैधता की पुष्टि की। मंदिर पक्ष के अधिवक्ता की ओर से बहस के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षाें की सहमति से मामले की सुनवाई केलिए छह जुलाई की तिथि तय कर दी।