मामले में याची पक्ष ने जिला न्यायालय में साइंटिफिक सर्वे की मांग को अस्वीकार करने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें जिला न्यायालय ने याचीगणों की अर्जी को सुनवाई करने के बाद इस आधार पर 14 अक्तूबर को खारिज कर दिया था कि साइंटिफिक सर्वे कराए जाने से मिलीं वस्तुएं नष्ट हो सकती हैं। उनकी ऐतिहासिकता को नुकसान हो सकता है। मामले में मंदिर पक्ष ने जिला न्यायालय के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देकर साइंटिफिक सर्वे कराए जाने की मांग की है।
शृंगार गौरी पूजा मामले में सुनवाई टली
अधिवक्ताओं के अनुरोध पर ज्ञानवापी परिसर में स्थित शृंगार गौरी की पूजा के मामले की सुनवाई टाल दी गई है। अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति जेजे मुनीर कर रहे हैं।