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हाईकोर्ट : सरकारी वकीलों को बहस के लिए मिले फाइलें, एल टी ग्रेड परीक्षा 1993 की मूल पत्रावली नौ नवंबर को तलब

Sat, 05 Nov 2022 12:49 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ  से दाखिल अपील की सुनवाई करते हुए उस समय यह आदेश दिया जब सरकारी वकील ने बहस करने में यह कहते हुए असमर्थता जताई कि केस की फाइल उपलब्ध नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह पहला केस नहीं है, जिसमें फाइल नहीं आई है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से अनुरोध किया है कि वह स्वयं देखें कि पुराने केस की फाइल सरकारी वकील को उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जिसके कारण केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ  से दाखिल अपील की सुनवाई करते हुए उस समय यह आदेश दिया जब सरकारी वकील ने बहस करने में यह कहते हुए असमर्थता जताई कि केस की फाइल उपलब्ध नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह पहला केस नहीं है, जिसमें फाइल नहीं आई है। अधिकांश पुराने केसों की फाइलें नहीं आतीं।

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उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता कार्यालय में आग लगने के कारण हजारों केस की फाइलें जल गई थीं। कोर्ट ने महाधिवक्ता से इस स्थिति को स्वयं देखने का अनुरोध किया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर दिया है। कोर्ट ने एलटी ग्रेड परीक्षा 1993 की मूल पत्रावली अगली सुनवाई की तिथि नौ नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया है। याची विपक्षी चंद्र कांत ने पत्रावली से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

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