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पूर्व विधायक के पुत्र को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

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पूर्व विधायक के पुत्र को दुष्कर्म और जबरन मतांतरण मामले में मिली अग्रिम जमानत
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर से पूर्व सपा विधायक केपुत्र कवी अहमद की दुष्कर्म और जबरन मतांतरण के आरोप में सिविल लाइंस थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ कर रही थी।
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याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह और पीड़िता साथ में व्यापार करते थे। घाटा होने के बाद झूठे आरोप लगाए हैं। 13 सितंबर 2021 को प्रयागराज केसिविल लाइंस थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार पीड़िता मिस इंडिया की तैयारी कर रही थी। याची के संपर्क में 2010 से ही है। आरोप है कि लखनऊ ले जाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाते हुए अश्लील वीडियो बना लिया और उसी के ब्लैकमेल करने लगा। 12 सितंबर 2021 को सिविल लाइंस में पीछा कर रहा था तो पीड़िता ने पुलिस बूथ पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। फिर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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