कोर्ट ने इस दौरान याचियों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर सकेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद और बाहुबली नेता उमाकांत यादव के बेटों रविकांत यादव व दिनेश कांत यादव की अग्रिम जमानत देने के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। याची की मांग पर उसे 90 दिनों के भीतर कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने और उसे विधि व्यवस्था अनुसार निर्णीत करने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने इस दौरान याचियों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर सकेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। याचियों के खिलाफ आजमगढ़ के फूलपुर थाने में षड्यंत्र व लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है।