चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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धरना देकर सड़क जाम कर यातायात अवरुद्ध करने के मुकदमे में पूर्व मंत्री राम अचल राजभर ने बृहस्पतिवार को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली और जमानतें दाखिल करने पर रिहा कर दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ लाल चंदन और राधाकृष्ण मिश्र को सुनकर दिया है।
घटना 21 जुलाई 2016 की लखनऊ के हजरतगंज थाने की है। एसआई शिवा साकेत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि बसपा के लगभग पांच हजार समर्थक और पदाधिकारी बिना अनुमति के दयाशंकर सिंह द्वारा दिए बयान के विरोध में नारे बाजी करते हुए हजरतगंज चौराहे से विधान सभा चौराहे तक मार्ग अवरुद्ध कर दिया जिससे यातायात बाधित हुआ।