कानून के उल्लंघन मामले में बदायूं विल्सी के विधायक और पूर्व मंत्री विमल कृष्ण अग्रवाल को स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। पूर्व मंत्री ने गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। उनके खिलाफ काफी समय से गैर जमानती वारंट चल रहा था। विमल कृष्ण की ओर से दी गई बीमारी की अर्जी पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के अनुसार उचित इलाज के लिए निर्देश दिया है। प्रकरण की सुनवाई एक जून को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ हरिओंकार सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
मामला बदायूं के कोतवाली थाने का है। पूर्व मंत्री विमल कृष्ण अग्रवाल पर बिना अनुमति के जनसभा करने का आरोप है। पुलिस ने कानून का उल्लंघन करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पूर्व मंत्री के अदालत में उपस्थित न होने पर सीजेएम बदायूं ने सितंबर 2017 को गैर जमानती वारंट जारी किया था। पत्रावली सुनवाई के लिए अंतरित होकर स्पेशल कोर्ट आई है। अभियुक्त के खिलाफ एक अन्य प्रकरण बदायूं के उझानी थाने में दर्ज है । जिसकी पत्रावली भी सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट आई है। इस प्रकरण में बसपा प्रत्याशी खालिद परवेज, कांग्रेस के फकरे आलम, लोक जन शक्ति के नत्थूराम भी अभियुक्त बनाए गए है।