Entitled to receive a july increment to retire on 30th June
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 जून को रिटायर होने वाला कर्मचारी एक जुलाई से मिलने वाले इंक्रीमेंट का हकदार है। सुप्रीमकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस व्यवस्था को सही माना है। कोर्ट ने गाजियाबाद के सिचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता को 30 जून को सेवा निवृत्त होने के बाद एक जुलाई को मिलने वाले इंक्रीमेंट का हकदार मानते हुए राज्य सरकार को दो माह में एक जुलाई 17 से 30 जून 18 तक का नोशनल इंक्रीमेंट देने का आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने जगवीर सिंह रोहिला की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना था कि मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत 30 जून को सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक जुलाई को मिलने वाला इंक्रीमेंट पाने का हकदार माना गया है। जिसके तहत नोशनल इंक्रीमेंट दिए जाने की मांग की गई थी। समय दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल न करने पर कोर्ट ने कानूनी पहलू पर विचार करते हुए इंक्रीमेंट देने का आदेश दिया है।