गवाहों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए बनाए जाएं नोडल अधिकारी
कोर्ट ने गवाहों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाए जाने का भी सुझाव दिया है। कहा कि पुलिस विभाग में जवाबदेही की प्रभावी प्रणाली विकसित करने पर यूपी सरकार को विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने अपने आदेश की कॉपी यूपी सरकार केसाथ, पुलिस महानिदेशक को भी भेजने का निर्देश दिया है, जिससे कि इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाए जा सकें। मामले में याचियों के खिलाफ मैनपुरी के ओंछा थाने में आईपीसी की धारा 302, 147, 148 और 149 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।