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कंपनी के भगोड़े पूर्व निदेशक के प्रत्यार्पण संबंधी दस्तावेज तलब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की राजेंद्रा स्टील कंपनी के पूर्व निदेशक डीएस बत्रा के अमेरिका से प्रत्यर्पण के संबंध में अगस्त 2018 से अब तक दोनों देशों के दूतावासों के बीच हुए पत्राचार को पेश करने का निर्देश दिया है।
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केंद्र सरकार के प्रत्यर्पण मंत्रालय के अनुसचिव संदीप कुमार ने कोर्ट को बताया कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जांच करने में देरी हो रही है। जैसे ही जवाब आएगा, प्रत्यर्पण किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने अब तक हुए पत्राचार पेश करने का आदेश दिया है।
कहा है कि यदि भारतीय अधिकारियों की वजह से देरी हो रही है तो कोर्ट सचिव या संयुक्त सचिव को तलब करेगी। मामले की सुनवाई 17 मार्च को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने कंपनी मामले की सुनवाई करते हुए दिया है।
सीबीआई की तरफ से अधिवक्ता संजय यादव ने बहस की। कोर्ट ने कहा कि 2005 में रेड कार्नर नोटिस जारी की गई है। करोड़ों की संपत्ति का घोटाला कर बत्रा फरार है। कोर्ट की सख्ती के बाद सीबीआई ने अगस्त 18 में प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की। आठ आपराधिक मामलों में बत्रा को हाजिर होने का कोर्ट ने सम्मन जारी किया है। कोर्ट ने जवाब से असंतोष प्रकट किया और कहा कि यदि हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो अनुसचिव अगली तारीख पर हाजिर होंगे।
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