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सांसद अतुल राय की अग्रिम विवेचना अर्जी पर फैसला सुरक्षित

Fri, 27 Aug 2021 08:11 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

अभियोजन की ओर से राजेश गुप्ता और आरोपित की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आदेश सुरक्षित कर लिया। आदेश सुनाने के लिए दो सितंबर की तिथि नीयत की।
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सांसद अतुल राय (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
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विस्तार
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दुराचार के मुकदमे में आरोपित घोसी लोकसभा सीट से बसपा सांसद अतुल राय के अग्रिम विवेचना प्रार्थना पत्र पर एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश सुरक्षित किया। आरोपित सांसद ने कोर्ट में अर्जी देकर दुराचार के मुकदमे में फिर से विवेचना कराए जाने की मांग की थी।
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अभियोजन की ओर से राजेश गुप्ता और आरोपित की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आदेश सुरक्षित कर लिया। आदेश सुनाने के लिए दो सितंबर की तिथि नीयत की। उल्लेखनीय है कि अतुल राय पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता और इस मामले के एक गवाह ने गत दिनों सुप्रीमकोर्ट के सामने खुद को आग के हवाले कर लिया था। दोनों की मौत हो चुकी है।
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