ईडी ने एक दिन पहले ही अर्जी दाखिल कर 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा अवधि स्वीकार किए जाने की मांग की, ईडी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने तथा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरी ने भी पक्ष रखा, हालांकि, अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने विरोध किया।
जिला जज संतोष राय ने मनी लांड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी के पुत्र विधायक अब्बास अंसारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में रखने का आदेश दिया है। इसके पहले अदालत ने पांच नवंबर और 12 नवंबर को एक-एक हफ्ते तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया था। शनिवार को यह अवधि समाप्त हो रही थी।
विज्ञापन
ईडी ने एक दिन पहले ही अर्जी दाखिल कर 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा अवधि स्वीकार किए जाने की मांग की, ईडी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने तथा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरी ने भी पक्ष रखा, हालांकि, अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने विरोध किया। कहा कि मामला आर्थिक अपराध शाखा से संबंधित है। आरोप साबित होते हैं तो सात वर्ष से अधिक सजा नहीं होगी।