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थानेदारों को आदेश, अतीक के मुकदमों में निरस्त कराएं बेल

Sun, 19 Feb 2017 01:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
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अतीक अहमद (फाइल फोटो)
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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इलाहाबाद पुलिस ने भी बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ तेवर कड़े कर लिए हैं। एसएसपी शलभ माथुर ने सात थानेदारों को लिखित आदेश जारी किया है कि अतीक अहमद और उनके साथ नामजद लोगों के खिलाफ दर्ज गंभीर मुकदमों में तत्काल जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाए। ऐसे में जल्द ही नैनी जेल में बंद अतीक के भाई पूर्व विधायक अशरफ समेत उनके कई अन्य करीबियों की गिरफ्तारी की संभावना है।
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शियाट्स केस अतीक के लिए मुसीबत बन गया है। इसी केस में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई जिसके बाद नैनी थाने की पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब हाईकोर्ट के आदेश के तहत अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज संगीन मुकदमों में जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है। शुक्रवार को एसएसपी ने इस बारे में कोतवाली, धूमनगंज, सिविल लाइंस, करेली, खुल्दाबाद, जार्जटाउन और नैनी थाने के प्रभारियों को लिखित आदेश जारी किया।

इसमें लिखा है कि अभियुक्त अतीक अहमद के खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अदालतों में अभियोजन की कार्रवाई चल रही है। अतीक इन मुकदमों में जमानत पर रिहा हैं। जमानत पर रहने के बावजूद अतीक और उनके सहयोगियों ने शियाट्स में घुसकर गंभीर घटना कर डाली जिसकी विवेचना एसपी क्राइम कर रहे हैं। अतीक के आपराधिक कृत्य से साफ है कि विचाराधीन मुकदमों की जमानत शर्तों का उल्लंघन करते हुए वह लगातार गंभीर आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं। इससे आम जनता में भय, आतंक और असुरक्षा की भावना व्याप्त हो रही है।
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एसएसपी ने थानेदारों से कहा है कि अतीक और उनके सह अभियुक्तों के  खिलाफ प्रचलित मुकदमों में जमानत निरस्त कराने की प्रक्रिया जल्द से जल्द कराकर आख्या उनके वाचक को उपलब्ध कराएं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजू पाल हत्याकांड समेत दूसरे मुकदमों में जमानत निरस्त कराए जाने पर पूर्व विधायक अशरफ समेत एक दर्जन से ज्यादा करीबियों को जेल जाना पड़ सकता है।
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