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फरार पूर्व विधायक अशरफ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

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court order to attach Ashraf's assets
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धूमनगंज में रंगदारी मांगने के मामले में जिला न्यायालय का फैसला
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प्रयागराज। रंगदारी मांगने के प्रकरण में सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई व पूर्व विधायक अशरफ उर्फ खालिद अजीम की संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया है। धूमनगंज थाने में दर्ज मामले में पहले ही कुर्की वारंट का तामीला कराया जा चुका है। फिलहाल, अशरफ फरार चल रहा है। यह आदेश एसीजेएम सुरेश कुमार दुबे ने विवेचक संजय कुमार द्विवेदी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
प्रकरण धूमनगंज का है। पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ थाने में आपराधिक षड्यंत्र, रंगदारी वसूलने और जान से मारने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अशरफ के खिलाफ पुलिस ने फरारी वारंट का तामीला कर दिया था। पुलिस ने अशरफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 ए के तहत मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है।
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विवेचक ने कोर्ट में अर्जी दी कि कई बार दबिश दिए जाने के बाद भी वह पकड़ में नहीं आया है और न ही कोर्ट में हाजिर हुआ। अभियुक्त अपनी संपत्ति बेच कर फरार होने वाला है। कोर्ट ने विवेचक की अर्जी पर सुनवाई की और पाया कि अभियुक्त का कोई आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र कोर्ट में लंबित नहीं है और न ही कोई स्थगन आदेश है। कोर्ट ने विवेचक की अर्जी मंजूर कर ली और अभियुक्त के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया है। अशरफ के खिलाफ इससे पहले भी कई बार कुर्की का आदेश हो चुका है। उनके बड़े भाई पूर्व सांसद अतीक अहमद अहमदाबाद जेल में बंद है, जबकि अशरफ लंबे समय सेे फरार है।
अभियुक्त की अग्रिम जमानत मंजूर
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने महिला के साथ मारपीट करने के मामले में अभियुक्त केशव लाल और चंद्र प्रकाश की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। नियमित जमानत पर सुनवाई 13 फरवरी को होगी। जिला जज ने डीजीसी और प्रकरण के विवेचक को केस डायरी सहित प्रपत्र के साथ उपस्थित रहने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता विकास गुप्ता को सुनकर दिया है। प्रकरण घूरपुर थाने का है। अभियुक्त पर वादिनी को घर में घुस कर मारने पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। जिला जज ने जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में अभियुक्त भेलवल उर्फ संतोष कुमार की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। प्रकरण कर्नलगंज थाने की है।
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स्कूल बस पर बम से हमला करने में जमानत खारिज
प्रयागराज। स्कूल से बच्चों को लेकर जा रही बस पर बम से हमला करने की घटना में जिला न्यायालय ने आरोपी अभिषेक शुक्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने डीजीसी गुलाब अग्रहरि को सुनकर दिया है। घटना 13 जनवरी 2020 की सराय इनायत थाने की है। वादी सुधांशुधर त्रिपाठी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके स्कूल से बच्चों को लेकर जा रही बस को अभियुक्तों ने रोक लिया और सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बस में बैठे छात्रों की ओर बस पर बम फेंका था। जिससे छात्र मृदुल कुशवाहा सहित कई छात्र घायल हो गए और बस का शीशा टूट गया था।
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