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न्यायालय : तेजाब डालकर जला देने से हुई मौत में आरोपी को उम्रकैद

Wed, 17 Nov 2021 11:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
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उम्रकैद - फोटो : FILE PHOTO
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जिला न्यायालय ने तेजाब डालकर जला देने से हुई महिला की मौत का आरोप साबित होने पर अभियुक्त त्रिपुरारी उर्फ भगत को उम्र कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्रा ने एडीजीसी मनोज पांडे एवं वादी के अधिवक्ता हरिसागर मिश्रा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुन कर दिया है। घटना तीन जुलाई 2014 की उतराव थाने के मंडोर गांव की है। 

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वादी शारदा प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता मोतीलाल, मां लालती देवी तथा उसका दो साल का पुत्र सत्यम दरवाजे के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। उसके चाचा त्रिपुरारी ने पुरानी रंजिश और घरेलू कलह को लेकर उन पर तेजाब फेंक दिया। जिससे माता-पिता गंभीर रूप से झुलस गए तथा सत्यम को भी छींटे लगने से पैर हाथ में छाला पड़ गया।

तेजाब से जलने के कारण इलाज के दौरान उसकी मां लालती देवी की 14 जुलाई 2014 को मृत्यु हो गई। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उम्र कैद एवं 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने  जुर्माने  की आधी धनराशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश निर्णय में दिया है। 

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