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High Court : चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करे आयोग

Wed, 10 Jan 2024 11:32 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने उदयवीर सिंह सोलंकी व अन्य सहित इस मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : Amar ujala
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 42/ 2008 के तहत चयनित शिक्षकों नियुक्ति देने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस विज्ञापन के तहत जो अभ्यथी पात्र हैं, उन्हें नियुक्ति दी जाए। आदेश के अनुपालन की आख्या भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचीगण मामले में अपने नियमितिकरण की मांग भी कर रहे हैं।

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लिहाजा, इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाना है। इसलिए कोर्ट ने यूपी सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को भी कहा है। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने उदयवीर सिंह सोलंकी व अन्य सहित इस मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों में यह इस बात पर विवाद नहीं है कि अदालतों में मामलों के लंबित होने के बावजूद विज्ञापन संख्या 42 के तहत चयनित छात्रों को नियुक्ति देने से रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि, विज्ञापन संख्या को न ही गलत माना गया है और न ही उसे रद्द किया गया है।
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मामले में उच्चत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2008 में विज्ञापन संख्या 42 के जरिए शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों का चयन भी हो चुका है। कुछ चयनित अभ्यर्थियों को ज्वानिंग भी करा दी गई लेकिन अभी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन हुआ लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। अभ्यर्थियों का नियमितिकरण भी लटका हुआ है। लिहाजा, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल नियुक्ति और नियमितिकरण किए जाने की मांग कर रहे हैं।

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