CM Yogi completes hearing of trial, order safe
सीएम योगी के मुकदमे की सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित
प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित आपराधिक निगरानी के मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में हुई। अभियोजन और निगरानीकर्तागण के वकीलों का तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने आदेश के लिए 16 जुलाई की तारीख नियत की है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने विशेष अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह, एसपीओ हरिओंकार सिंह, लाल चंदन, राधाकृष्ण मिश्र, एडीजीसी राजेश गुप्ता और निगरानीकर्ता के अधिवक्ता सैयद खुर्शीद अकबर नकवी को सुनकर दिया है।
प्रकरण महराजगंज कोतवाली का है। शिकायतकर्ता तलत अजीज ने सीएम और उनके समर्थकों के खिलाफ बलवा, हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना में तलत अजीज के गनर सत्यप्रकाश की गोली लगने से मौत हो गई थी। सीएम योगी की ओर से तलत अजीज और उनके समर्थकों के खिलाफ जानलेवा हमला सहित कई धाराओें में क्रास केस दर्ज कराया गया था। विवेचना बाद दोनों मुकदमों में पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। पक्षकारों ने अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट याचिका दाखिल किया था।
कोर्ट ने दोनों अंतिम रिपोर्ट खारिज कर प्रकरण परिवाद में दर्ज किए जाने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान सीजेएम महराजगंज ने 13 मार्च 2018 को परिवाद खारिज कर दिया। सीजेएम के आदेश के खिलाफ तलत अजीज बनाम योगी आदित्यनाथ आदि और चंद्रसेन सिंह बनाम तलत अजीज आदि की निगरानी दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने दोनों निगरानी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई किए जाने का आदेश दिया है। स्पेशल कोर्ट में दोनाें याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया है।