कमेटी ने यह संस्तुति भी की थी कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने इस मामले में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अध्यक्ष ने यौन शोषण संबंधी रिपोर्ट देने में देरी भी की।
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ.अखिलेश मिश्र को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। राजरूपपुर बाल गृह में यौन शोषण की शिकायत के मामले में दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं करने पर शासन ने यह कार्रवाई की है। इसी क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने भी समिति की बैठकों में उनके शामिल होने पर रोक लगा दी है।
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राजरूपपुर बाल गृह में आवासित एक बालक की मां ने यौन शोषण की शिकायत की थी। इस बाबत समिति की ओर से डीएम एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम की ओर से गठित कमेटी के अलावा जिला प्रोबेशन अधिकारी की ओर से भी जांच की गई। दोनों ही रिपोर्ट में यौन शोषण की शिकायत को निराधार पाया गया था।