कौशांबी चरवा में महिला बैंक मैनेजर पर हुए एसिड अटैक के सनसनीखेज मामले की कौशांबी जिला अदालत में लंबित सुनवाई अब इलाहाबाद जिला न्यायालय में होगी। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने बैंक मैनेजर के पिता राजू राय सोनकर की ओर से दाखिल स्थानांतरण अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।
मामला कौशांबी जिले के थाना क्षेत्र चरवा का है। याची की बेटी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की सैयद सरावा शाखा में प्रबंधक के पद पर तैनात के दौरान सैयद सरवा में पूर्व प्रधान आजम के खिलाफ बकाए ऋण की वसूली के लिए नोटिस जारी की थी। आरोप है कि वसूली नोटिस के क्षुब्द होकर अपने अन्य आठ साथियों के साथ पूर्व प्रधान ने आठ अगस्त 2022 को बैंक मैनेजर पर एसिड अटैक किया था, जिसमे वह गंभीर रूप से झुलस गई थी।
याची ने जानलेवा हमले और एससी एसटी एक्ट के तहत चरवा थाने में पूर्व प्रधान और अन्य आठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। मामले की विवेचना के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ट्रायल शुरू हुआ। घटना में शामिल सभी आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तहत सरकार ने कुर्की की कार्रवाई भी की थी।
याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी की दलील थी कि आरोपी पूर्व प्रधान माफिया अतीक अहमद गैंग का सदस्य रहा है। इसके खिलाफ लगभग एक दर्जन अपराधिक मामले दर्ज है। मौजूदा समय में वह भले ही जेल में बंद है लेकिन वह एक शातिर बदमाश है। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद से आरोपियों की तरफ से मुकदमा वापस लेने के लिए वादी पर और गवाहों पर दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता को जान का खतरा है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कौशांबी जिला अदालत में लंबित मामले को इलाहाबाद जिला अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया। मामले की अगली सुनवाई छह मार्च को होगी।