सीधी भर्ती में टेलर, फिटर, कारपेंटर, फिटर इलेक्ट्रॉनिक, वस्त्र परीक्षक के स्किल्ड लेबर के पद भरे जा रहे थे। याचीगण एनसीवीटी से प्रमाणपत्र धारक हैं। प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। सेमी स्किल्ड वर्क मैन पद के लिए संभावित अभ्यर्थी हैं। उन्हें नियुक्ति दी जाए। न्यायाधिकरण ने छह अक्तूबर 16 को याचिका मंजूर करते हुए विज्ञापन रद्द कर दिया और याची विपक्षियों को वरिष्ठता के साथ नियुक्ति का निर्देश दिया। जिसे भारत सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
भारत सरकार का कहना था कि अप्रेंटिस प्रमाणपत्र के आधार पर सीधे नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना होगा। भर्ती विज्ञापन निरस्त कर न्यायाधिकरण ने वैधानिक गलती की है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया से नियमानुसार पद भरे जाएंगे। सीधी भर्ती में ट्रेड टेस्ट बाध्यकारी है और सभी नागरिकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का वैधानिक अधिकार है।