2021 में हुए पंचायत चुनाव में याची चार वोट से विजयी घोषित हुआ। हारे प्रत्याशी जावेद ने चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी और पुनर्मतगणना की मांग की। कहा कि बेईमानी से उसके साथ वोट अवैध घोषित किए गए हैं। इनकी गणना से वह विजयी हो जायेगा। पीठासीन अधिकारी ने प्रधान से जवाब मांगा और नौ वाद विंदु तय किए किंतु इन पर फैसला किए बगैर पक्षकार की इच्छा पर पुनर्मतगणना का आदेश जारी कर दिया जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी।
विपक्षी ने याचिका को पोषणीयता पर यह कहते हुए आपत्ति की कि याची को पुनरीक्षण अर्जी दाखिल करने का वैकल्पिक उपचार प्राप्त है। याचिका खारिज की जाय। किंतु कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। नियम चार का उल्लंघन किया गया है। नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया गया। पुनर्मतगणना का आदेश पसंद से नहीं, कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही दिया जा सकता है।