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UP : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी भाजपा विधायक राम दुलार पहुंचे हाईकोर्ट, राज्य सरकार के जवाब तलब

Fri, 22 Dec 2023 03:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

सोनभद्र की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ विधायक रामदुलार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने निचली अदालत के द्वारा सुनाए गए फैसले को रद्द करने की गुहार लगाई है। अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की भी अपील की गई है। 
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विधायक रामदुलार गोंड - फोटो : संवाद
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विस्तार
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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए दुद्धी के भाजपा विधायक रामदुलार गोंड ने सजा रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विधायक की अर्जी पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के साथ ही विपक्षी और राज्य सरकार से रिकॉर्ड तलब करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। मामले की सुनवाई फ्रेश केस तौर पर ही होगी।

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सोनभद्र की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ विधायक रामदुलार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने निचली अदालत के द्वारा सुनाए गए फैसले को रद्द करने की गुहार लगाई है। अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की भी अपील की गई है। सोनभद्र की स्पेशल कोर्ट ने 15 दिसंबर को विधायक रामदुलार को 25 साल की कैद और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

बता दें कि राम दुलार गोंड सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। विधायक रामदुलार के खिलाफ 2014 में नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 

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