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हाईकोर्ट : निदेशक माध्यमिक शिक्षा के खिलाफ जमानती वारंट जारी, आठ नवंबर को पेश होने का निर्देश

Thu, 21 Oct 2021 07:14 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
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allahabad high court - फोटो : social media
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा उप्र को जमानती वारंट जारी किया है और आठ नवंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीजेएम लखनऊ को वारंट तामील कराने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने वेद प्रकाश व  तीन अन्य की याचिका पर दिया है।
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कोर्ट ने 27 सितंबर 2021 के आदेश से 29 अक्तूबर 2018 के आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इससे पहले 11 दिसंबर 2018 को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर आठ हफ्ते का समय मांगा गया।

फिर कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2021 तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का समय दिया और कहा कि पालन न करने की दशा में कोर्ट में हाजिर हों। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट का आदेश निदेशक को फैक्स से भेजा गया है। जिस पर कोई जवाब नहीं आया है। निदेशक के रवैए पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और जमानती वारंट जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है।
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