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High Court : किन्नर का घर फूंकने के आरोपियों की जमानत मंजूर, मुर्गा बनाने के लिए नमक न देने पर हुआ था विवाद

Wed, 20 Mar 2024 06:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने रामबाबू उर्फ रामबाबू व अन्य की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर अधिवक्ता सौरभ चतुर्वेदी को सुन कर दिया। मामला भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र का है। ककराही नई बस्ती में रहने वाली बसंती किन्नर ने मोहल्ले के हलचल उर्फ उमेश, शनि, मुकेश कुमार, रामबाबू और पती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुर्गा बनाने के लिए नमक न देने पर किन्नर के घर आग लगाने के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने रामबाबू उर्फ रामबाबू व अन्य की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर अधिवक्ता सौरभ चतुर्वेदी को सुनकर दिया। मामला भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र का है। ककराही नई बस्ती में रहने वाली बसंती किन्नर ने मोहल्ले के हलचल उर्फ उमेश, शनि, मुकेश कुमार, रामबाबू और पती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।

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आरोप लगाया कि 25 जनवरी को उसके घर के बाहर मुर्गा पका रहे हलचल को उसने नमक देने से इन्कार कर दिया था। नमक न देने पर चारों आरोपियों ने उसके घर में आग लगा दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अधिवक्ता संतोष सिंह बघेल ने बताया कि तीनों आरोपियों की जमानत भदोही की जिला अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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