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यूपी : चर्चित ज्योति हत्या षड्यंत्र के आरोपी पति पीयूष श्यामदासानी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 16 Sep 2023 12:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने कहा कि दूसरी औरत से अवैध संबंधों के चलते षड्यंत्र कर भाड़े के अपराधी सह अभियुक्तों से अपहरण का नाटक कर व्यवसायी पीयूष ने अपनी पत्नी की हत्या कराई। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी तथा न्यायमूर्ति एमएएच रिजवी की खंडपीठ ने पीयूष श्यामदासानी व दो अन्य की आपराधिक अपीलों में दाखिल जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर की चर्चित ज्योति हत्याकांड के आरोपी पति पीयूष श्यामदासानी, कांट्रेक्ट किलर रेनू उर्फ अखिलेश कन्नौजिया व सोनू कश्यप की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही उम्रकैद सहित अन्य सजा के खिलाफ दाखिल अपील को सुनवाई के लिए 24 मार्च को पेश करने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने कहा कि दूसरी औरत से अवैध संबंधों के चलते षड्यंत्र कर भाड़े के अपराधी सह अभियुक्तों से अपहरण का नाटक कर व्यवसायी पीयूष ने अपनी पत्नी की हत्या कराई। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी तथा न्यायमूर्ति एमएएच रिजवी की खंडपीठ ने पीयूष श्यामदासानी व दो अन्य की आपराधिक अपीलों में दाखिल जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।

याची पीयूष का कहना था कि वह अपनी पत्नी ज्योति के साथ होंडा कार से 27जुलाई 2014 को वंदना होटल खाना खाने गए थे। लौटते समय सात-आठ लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। उसे कार से बाहर खींच लिया और पत्नी सहित कार लेकर भाग गए। बाद में उसकी लाश मिली। पीयूष ने ही 28 जुलाई 2014 को स्वरूपनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
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विवेचना के दौरान षड्यंत्र कर कांट्रेक्ट किलर से हत्या कराने का खुलासा हुआ। सत्र अदालत ने उम्र कैद सहित विभिन्न धाराओं में भिन्न- भिन्न सजा व जुर्माना लगाया। जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है। याची का कहना था कि कुछ सह अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है।वह 20 अक्तूबर 2022 से जेल में बंद है। इसलिए जमानत पर किया जाए। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।

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