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नोटिस के बावजूद नहीं आए आजम सुनवाई 16 को

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Azam Khan
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चुनाव याचिका पर 16 अक्तूबर को होगी सुनवाई
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प्रयागराज। रामपुर के सपा सांसद मोहम्मद आजम खां के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस तामील होने के बावजूद आजम खां न तो स्वयं और न ही उनका कोई अधिवक्ता कोर्ट में अब तक उपस्थित हुआ है। बुधवार को याचिका पर सुनवाई थी। विपक्षी की ओर से किसी के हाजिर न होने पर कोर्ट ने याचिका की सुनवाई 16 अक्तूबर की तारीख नियत की है।
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भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा ने चुनाव याचिका दाखिल कर आजम के लाभ के पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने की वैधता को चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने एक विपक्षी को नोटिस तामील होने की जिला जज की रिपोर्ट न आने पर सुनवाई स्थगित कर दी है और दिल्ली ईस्ट के जिला जज से दिल्ली में रह रहे विपक्षी पर नोटिस तामील होने की रिपोर्ट मांगी है। आजम सहित अन्य विपक्षियों को नोटिस मिल चुका है। मगर उनकी तरफ से कोई वकील कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आजम जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, जो लाभ का पद है। और लाभ के पद पर रहते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तथा सांप्रदायिक भावनाएं भड़का कर वोट मांगे।
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