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अतीक अशरफ हत्याकांड : हत्यारोपियों पर सुनवाई एक बार फिर टली, अब 18 दिसंबर को तय हो सकता है आरोप

Mon, 04 Dec 2023 05:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

पिछली नियत तिथि पर आरोपित शनि की ओर से पैरवी करने के लिए अदालत ने रत्नेश कुमार शुक्ल को न्याय मित्र नियुक्त किया था। जिला जज के अवकाश में रहने के कारण विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी।
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अतीक-अशरफ हत्याकांड। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद जिला न्यायालय में माफिया अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारोपितों की सोमवार को होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अगली सुनवाई की तिथि 18 दिसंबर तय की गई है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के तीनों हत्यारोपितों सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य फिलहाल चित्रकूट की जिला कारागार में निरुद्ध हैं। इन्हें जिला जज संतोष राय की अदालत में जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया।

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पिछली नियत तिथि पर आरोपित शनि की ओर से पैरवी करने के लिए अदालत ने रत्नेश कुमार शुक्ल को न्याय मित्र नियुक्त किया था। जिला जज के अवकाश में रहने के कारण विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी। आरोपियों के विरुद्ध एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को परीक्षण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया था ।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि हत्यारोपितों अरुण, लवलेश और सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आईपीसी एवं आर्म्स एक्ट तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। नियत तिथि पर इन्हीं धाराओं के अंतर्गत आरोपितों पर आरोप तय होना है।
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