जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि हत्यारोपितों अरुण, लवलेश और सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आईपीसी एवं आर्म्स एक्ट तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। नियत तिथि पर इन्हीं धाराओं के अंतर्गत आरोपितों पर आरोप तय होना है।