शुक्रवार को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से कुछ नए तथ्य पेश किए जाने केलिए समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने सुनवाई केलिए 31 मई तक का समय दे दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने के मामले में अतीक अहमद के बेटे अली के साथ आरोपी बनाए गए फहद की जमानत अर्जी पर अब 31 मई को सुनवाई करेगा। मामले में न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय की पीठ कर रही है। आरोपी फहद ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।
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शुक्रवार को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से कुछ नए तथ्य पेश किए जाने केलिए समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने सुनवाई केलिए 31 मई तक का समय दे दिया। मामले में याची सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ करेली थाने में जीशान दिसंबर 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिला अदालत ने याची की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।