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High Court : हाईकोर्ट के आसपास पार्किंग व जाम की समस्या को लेकर एएसपी यातायात हुए हाजिर

Fri, 23 Sep 2022 09:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

एएसपी ट्रैफिक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके ओझा की सहमति से किसी निर्धारित स्थल पर अमरेन्द्र नाथ सिंह, शासकीय अधिवक्ता एसके पाल, अन्य वकीलों, संबंधित कर्मचारियों व अन्य लोगों के साथ बैठक करके एक प्लान तैयार करें।
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allahabad high court - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर के आसपास ट्रैफिक जाम से निजात पाने की योजना सहित एएसपी ट्रैफिक अरुण कुमार दीक्षित कोर्ट के निर्देश पर हाजिर हुए। उन्होंने कोर्ट परिसर के आसपास जाम से निजात पाने के लिए कुछ सुझाव तैयार किया था। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है।

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एएसपी ट्रैफिक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके ओझा की सहमति से किसी निर्धारित स्थल पर अमरेन्द्र नाथ सिंह, शासकीय अधिवक्ता एसके पाल, अन्य वकीलों, संबंधित कर्मचारियों व अन्य लोगों के साथ बैठक करके एक प्लान तैयार करें। कोर्ट ने कहा कि यह समस्या वकीलों की और इसका निदान भी आपस में मिल बैठकर ही किया जा सकता है।


हाईकोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 14 अक्तूबर 2022 अपरान्ह 2 बजे निर्धारित की है। यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने तैयबा बेगम की गुजारा भत्ते को लेकर दाखिल एक याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को निस्तारित भी कर दिया। कोर्ट ने याची को निचली अदालत में धारा 125 सीआरपीसी के तहत लंबित अर्जी के शीघ्र निस्तारण के लिए कानून की प्रक्त्रिस्या पूरी करने को कहा है।

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मामले में याचिका की अधिवक्ता ने 21 सितंबर को कोर्ट को बताया कि ट्रेफिक जाम के कारण उसे अपना वाहन हाईकोर्ट गेट से एक किमी दूर पार्क कर जल्दी में आना पड़ा कि चार बजे के पहले कोर्ट में पहुंच सकें। ताकि, उसका केस अदम पैरवी में खारिज न हो जाए। कहा गया था कि सड़क पर कुछ पुलिस वाले भी थे, लेकिन वे ट्रैफिक जाम व पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने में असमर्थ थे।


कोर्ट में मौजूद वकीलों सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी याची के महिला वकील के सुर में सुर मिलाया था और कहा कि कोर्ट द्वारा उचित आदेश जारी किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने यातायात पुलिस के एसपी को तलब कर लिया था। हाईकोर्ट ने अधिकारी को तलब कर कहा था कि वह हाईकोर्ट परिसर के आसपास जाम की समस्या से निजात पाने के लिए ठोस कार्य योजना कोर्ट में पेश करें।
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