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High Court : पाकिस्तान की नागरिकता छिपाकर शिक्षक बनी शुमायला खान की गिरफ्तारी पर रोक, सात अक्तूबर होगी सुनवाई

Fri, 26 Sep 2025 02:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की नागरिकता छिपाकर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करने की आरोपी शुमायला खान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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Court room - फोटो : Freepik
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की नागरिकता छिपाकर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करने की आरोपी शुमायला खान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई सात अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने दिया है।

याची शुमायला खान के खिलाफ बरेली में मुकदमा दर्ज है। खंड शिक्षा अधिकारी भानु शंकर ने 17 जनवरी को फतेहगंज पश्चिमी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि वह पाकिस्तानी नागरिक है और फर्जी निवास प्रमाणपत्र के आधार पर वह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनी है। वह छह नवंबर 2015 से बरेली के फतेहगंज ब्लॉक के माधोपुर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही है।

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याची ने दर्ज मुकदमे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मुकदमा रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुख्य मुद्दा याचिकाकर्ता की नागरिकता से संबंधित है। ऐसे में अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 

शुमायला के माता-पिता की नागरिकता पाकिस्तान की

एलआईयू ने जांच की तो शुमायला खान के माता-पिता की नागरिकता पाकिस्तान लाहौर की पाई गई। इसके चलते एसडीएम रामपुर ने उसका मूल निवास निरस्त कर दिया। वहीं, शिक्षा विभाग ने कार्रवाई कर शुमायला को नौकरी से हटा दिया। जांच के दौरान भारतीय नागरिकता का कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाई तब विभाग ने उसे बर्खास्त कर दिया।

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