मामले में याची के खिलाफ महोबा जिले के कबरई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची की ओर से तर्क दिया गया है कि वह इससे अन्जान है। उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने याची के तर्कों को स्वीकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खनन चोरी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सविता देवी को राहत देते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सविता देवी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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मामले में याची के खिलाफ महोबा जिले के कबरई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची की ओर से तर्क दिया गया है कि वह इससे अन्जान है। उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने याची के तर्कों को स्वीकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।