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फैसला : माफिया अतीक के सहयोगी मुजम्मिल की अग्रिम जमानत खारिज, दस लाख की रंगदारी मांगने का है आरोप

Mon, 06 Nov 2023 07:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने दिया है। मामला पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र का है। जमीन कारोबारी साबिर हुसैन ने माफिया अतीक अहमद के भांजे जका और मुजम्मिल समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।
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अतीक अहमद (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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इलाहाबाद जिला न्यायालय ने माफिया अतीक अहमद के सहयोगी मुजम्मिल की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। मुजम्मिल के पर दस लाख की रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है। यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने दिया है। मामला पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र का है। जमीन कारोबारी साबिर हुसैन ने माफिया अतीक अहमद के भांजे जका और मुजम्मिल समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।

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आरोप लगाया है कि 120 फीट रोड स्थित जमीन ग्राहक को दिखाने के दौरान अतीक का भांजा जका मो0 वैश, मुजम्मिल और शकील मौके पर पहुॅच गये और धमकी देते हुए दस लाख की रंगदारी मांगी और मोबाईल छीन लिया।

इस घटना की शिकायत जका के माता पिता से करने पहॅुचने पर 15 जुलाई को मरियाडीह स्थित घर पर जका ने अपने सभी साथियों के साथ उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अतीक के भांजे जका कर जमानत पहले ही खारिज की जा चुकी है। कोर्ट ने उनकी इस दलील पर मुजम्मिल की अग्रिम जमानत भी खारिज कर दी।

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