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Prayagraj : माफिया अशरफ के साले जैद मास्टर समेत दो आरोपियों के घर हुई मुनादी, हाजिर न होने पर होगी कुर्की

Thu, 26 Sep 2024 05:01 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

बीते सात अप्रैल 2024 को पूरामुफ्ती के रहने वाले फूलचंद केसरवानी ने पुलिस को बताया था कि वह वक्फ संख्या 66, 67, 68 स्थित मोहम्मद नखास कोहना शाहगंज के मुतवल्ली अम्माद हसन के सहयोगी हैं।
मुतवल्ली अम्माद हसन के कहने पर उपरोक्त वक्फ संपत्ति का किराया वसूलने के लिए हमाम गली में मौजूद थे।
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मुतवल्ली से रंगदारी के मामले में आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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शाहगंज के मुतवल्ली से पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे माफिया अशरफ के साले जैद मास्टर समेत दो अभियुक्तों पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। शाहगंज पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के घर पहुंचकर ढोल नगाड़े के साथ नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई है।

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बीते सात अप्रैल 2024 को पूरामुफ्ती के रहने वाले फूलचंद केसरवानी ने पुलिस को बताया था कि वह वक्फ संख्या 66, 67, 68 स्थित मोहम्मद नखास कोहना शाहगंज के मुतवल्ली अम्माद हसन के सहयोगी हैं।
मुतवल्ली अम्माद हसन के कहने पर उपरोक्त वक्फ संपत्ति का किराया वसूलने के लिए हमाम गली में मौजूद थे। तभी बाइक सवार व्यक्ति ने कहा कि वह अतीक अतीक के भाई अशरफ का साला मोहम्मद जैद है। भाई अब्दुल समद ने नखास कोहना के नए मुतवल्ली अम्माद हसन से पांच लाख रुपये वसूलने को कहा है। रुपये न देने पर उन्हें और अम्माद हसन को जान से मार दिया जाएगा।
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इससे डरकर उन्होंने 30 हजार रुपये दे दिए। आरोपी ने कहा कि कल तक पूरे पैसों का इंतजाम करके पहुंचा देना, वरना तुम दोनों जान से मार दिए जाओगे। इसकी जानकारी मालिक अम्माद हसन को दी। इसके बाद शाहगंज थाना पुलिस ने साजिश रचना और रंगदारी के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं।

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जैद पर दर्ज हैं 10 मुकदमे

शाहगंज थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह, उप निरीक्षक दीपक कुमार की टीम ने पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के हटवा निवासी मोहम्मद जैद और नखास कोहना के रहने वाले सैय्यद मो. हासिर के घर धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा किया है। पुलिस अफसरों ने बताया कि जैद के खिलाफ 10 मुकदमे और सैय्यद के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही परिवार वालों को आगाह किया की न्यायालय की ओर से निर्धारित समयावधि के भीतर अगर आरोपी न्यायालय या पुलिस के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो अगली विधिक कार्रवाई कुर्की के रूप में की जाएगी।
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