सीबीआई बोली अपराध गंभीर
जमानत प्रार्थनापत्र का सीबीआई के वकील एके सिंह और जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि की ओर से विरोध किया गया। सीबीआई ने कहा कि अभियुक्त का नाम सुसाइड में है, जिसका सत्यापन कराया गया है। मृतक ने अपने मोबाइल में एक वीडियो भी बनाया है। दोनों चीजें घटनास्थल से बरामद हुई हैं। अभियुक्त पर नरेंद्र गिरि को परेशान करने का आरोप है, जिससे ऊबकर उसने आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने कहा कि केस डायरी पर गवाहों के बयान में अभियोजन का समर्थन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत का कोई आधार नहीं है।
आनंद गिरि की आवाज के नमूने की अर्जी पर सुनवाई आज
महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद आनंद गिरि की आवाज के नमूने का परीक्षण कराने की सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने 12 नवंबर की तिथि नियत की है। अदालत ने कहा कि 12 नवंबर को आनंद गिरि सहित तीनों आरोपितों की न्यायिक अभिरक्षा भी समाप्त हो रही है। न्यायिक अभिरक्षा और आवाज परीक्षण नमूने की अर्जी दोनों की एक साथ सुनवाई की जाएगी। मामले की विवेचना कर रहे सीबीआई के अधिकारी केएस नेगी ने सीजेएम की अदालत में अर्जी दाखिल कर नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में सच्चाई को सामने लाने के लिए आनंद गिरि की आवाज का नमूना लिए जाने की अनुमति मांगी है। संवाद