पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने असंतोष जाहिर किया है। जांच में की जा रही हीलाहवाली और एक जांच लंबित रहने के बावजूद शासन से पुन: अनुमति मांगने पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। पूछा है कि जब जांच चल रही है तो फिर किस प्रावधान के तहत दोबारा अनुमति मांगी जा रही है।
अजय कुमार पांडेय की याचिका पर न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति विजय लक्ष्मी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। उल्लेखनीय है कि अजय कुमार पांडेय ने मुट्ठीगंज थाने में राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज कराया है। इसकी जांच विजलेंस की वाराणसी शाखा द्वारा की जा रही है। कोर्ट के आदेश पर दो सीलबंद लिफाफों में प्रगति रिपोर्ट दाखिल की गई। बताया कि जांच पूरी हो चुकी है आगे की जांच के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। कोर्ट ने 13 मई को अग्रिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।