शहर के गली-कूचे में कुकुरमुत्ते की तरह खुले स्कूल के प्रबंधन सावधान हो जाएं, सीबीएसई ने स्कूलों को मान्यता लिए बिना कक्षाएं चलाने को लेकर आगाह किया है। बोर्ड के सचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि मान्यता लेने के लिए आवेदन करने के बाद कक्षाएं चलाने वाले स्कूलों के खिलाफ दो वर्ष के लिए डिबार करने की कार्रवाई की जाएगी।
सचिव ने कहा है कि मिडिल क्लास पाठ्यक्रम, माध्यमिक कक्षाओं के प्राविजलन मान्यता एवं माध्यमिक विद्यालयों के उच्च माध्यमिक कक्षाओं की मान्यता के लिए आवेदन के बाद आगे की कक्षाएं चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूचना में कहा गया है कि सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय इस नियम का कड़ाई से पालन करें। बोर्ड ने छात्रों को परेशानी से बचाने के लिए प्रबंधन एवं प्रधानाचार्यों को इस नियम का पालन करने को कहा है। कोई भी स्कूल छठवीं, नौवीं एवं ग्यारहवीं की कक्षाएं बिना मान्यता के नहीं चला सकते हैं।