क्या लिखा है नोटिस में
नोटिस में लिखा है कि पंजीकृत अभियोग संज्ञेय अपराध है, लेकिन सात साल से कम की सजा का प्रावधान होने के चलते आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आपको निर्देशित किया जा रहा है कि विवेचना में सहयोग करें। बयान लिखित में दर्ज कराने के लिए तीन दिन के भीतर कर्नलगंज थाने में उपस्थित हों। इस मामले में डॉ.विक्रम की ओर से कहा गया है कि वह विवेचना के क्रम में पूरा सहयोग करेंगे। जल्द ही पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर बयान दर्ज कराएंगे।