बिना लिखित परीक्षा आयोजित किए सीधे मेरिट के आधार पर पुलिस सिपाहियों की भर्ती करने की प्रदेश सरकार की नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। रणविजय सिंह और अन्य लोगों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि सिर्फ हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर चयन करने की नीति गलत है। सिपाही ग्रुप सी वर्ग के कर्मचारी हैं जिसके लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान है।
इससे पूर्व भी प्रदेश में 41610 पदों की भर्ती में लिखित परीक्षा की प्रक्रिया अपनाई गई थी। याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष पुलिस विभाग में सिपाहियों की भर्ती बिना परीक्षा के मात्र मेरिट के आधार पर करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 34 हजार पदों की भर्ती 29 दिसंबर 2015 को विज्ञापन जारी किया गया है।