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Allahabad highcourt: फर्जी जांच के मामले में तीन जूनियर अभियंताओं पर कार्रवाई के निर्देश

Thu, 02 Jun 2022 01:32 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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हाईकोर्ट। - फोटो : amar ujala
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपभोक्ताओं के घरों में फर्जी जांच कर पैसे की वसूली करने वाले विद्युत निगम मुरादाबाद के तीन जूनियर अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्य अभियंता मुरादाबाद को हलफनामे पर दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने कल्पना रानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याची की ओर से शिकायत की गई थी कि उसके घर पर कुछ लोग पहुंचे और अपने को विद्युत निगम के कर्मचारी बताते हुए मीटर आदि की जांच करने लगे। उन्होंने याची पर पेनाल्टी भी लगा दी। उसे शंका हुई तो उसने डीएम और कमिश्नर से शिकायत की। मामले में जांच हुई तो फर्जी पाया गया। याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की थी।

कोर्ट ने पहले जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद जूनियर अभियंता रवि रंजन, संजीव रोहेला, ओपी वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। याची के अधिवक्ता आशुतोष कुमार की ओर से तर्क दिया गया कि मुरादाबाद में ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही हैं। उपभोक्ता फर्जी जांच करने वालों के निशाने पर हैं। वे रेड डालकर वसूली कर रहे हैं। ब्यूरो 
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