रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए लोगों से धोखाधड़ी और षड़यंत्र करके जमीन हड़पने के आरोपी जकीउर रहमान सिद्दीकी सहित कई अन्य के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ कर रही थी।
मामले में याची केखिलाफ यूपी सरकार की ओर से धमकी, धोखाधड़ी और षड़यंत्र करके जमीन हड़पने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। याची भी जौहर यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड का सदस्य था। यूपी सरकार ने याची केसाथ बोर्ड के पदाधिकारियों और अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। याची के खिलाफ कुल 84 मामले दर्ज कराए गए थे।
याची की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी ने तर्क दिया कि जमीन के लेनदेन के मामले में याची की कोई भूमिका नहीं है। लिहाजा, उसके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी को रद्द किया जाए। मामले में लगातार कई दिनों तक बहस हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। (ब्यूरो)