फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Allahabad highcourt: मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार छीनने का आदेश रद्द

Wed, 07 Sep 2022 01:12 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
विज्ञापन
allahabad high court - फोटो : social media
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल के वित्तीय अधिकार छीनने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याची के जवाब पर विचार कर नियमानुसार दो हफ्ते में नए सिरे से विचार कर आदेश पारित करने की छूट दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति आरएमएन मिश्र की खंडपीठ ने अंजू अग्रवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
विज्ञापन



मामले में याची के खिलाफ  भारी वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई थी, जिस पर अध्यक्ष से सफाई मांगी गई। याची ने 24 मार्च 22 को आरोपों के साक्ष्य सहित दस्तावेज मांगे ताकि सफाई दे सके। 14 जून 22 को एडीएम (प्रशासन) मुजफ्फरनगर ने दस्तावेजी साक्ष्य दिए और जवाब मांगा। याची ने जवाब डाक से भेजा, जिसके सबूत दिए। लेकिन सरकार का कहना था कि जवाब नहीं दिया। जबकि जवाब डाक विभाग को प्राप्त हो चुका है।


इस पर सरकार की तरफ  से कहा गया कि गंभीर आरोप है। केवल वित्तीय अधिकार छीना गया है। प्रशासनिक अधिकार नहीं। नए सिरे से आदेश जारी करने के लिए प्रकरण वापस किया जाए। इस पर कोर्ट ने आदेश रद्द कर नए सिरे से कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें