हत्या के आरोपी को मिली जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के थाना टप्पल में आठ वर्ष पूर्व हुई हत्या की घटना में आरोपी चंद्रमोहन की जमानत मंजूर कर ली है। उसे निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने चंद्रमोहन की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।
मामले में सत्र न्यायालय ने याची को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। याची ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। याची पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करने सहित उसकी गाड़ी भी जला दी थी।