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Allahabad High Court : सिविल लाइंस में पानी का संकट, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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सिविल लाइंस में पानी का संकट, दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने नगर निगम से मांगा जवाब
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प्रयागराज। सिविल लाइंस में पानी के बढ़ते संकट पर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम से एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पार्षद अशोक कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी।
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याची की ओर से कहा गया कि सिविल लाइंस का इलाका स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, लेकिन पानी की समस्या को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। नगर निगम मामले में वादा करता है लेकिन करता कुछ नहीं है। इससे लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है। सागरपेशा वाले इलाके में पानी की सप्लाई कभी 15 मिनट, कभी आधे घंटे, कभी घंटे भर हो रही है। इस वजह से लोगों केसामने परेशानी खड़ी हो गई है। जबकि, जेएनयूआरएम के तहत यह कहा गया था कि 24 घंटे पानी और बिजली मुहैया कराई जाएगी। जमीन मुहैया कराए जाने के बावजूद नलकूप नहीं लगाया जा रहा है। अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने नगर निगम को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। ब्यूरो
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