Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट
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कोर्ट द्वारा पारित पूर्व के आदेश के अनुपालन में कोर्ट के समक्ष एस एम ए रिजवी, सचिव वित्त सरयू प्रसाद मिश्रा, विशेष सचिव वित्त तथा प्रमुख सचिव ला रिकॉर्ड के साथ उपस्थित थे। प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सचिव वित्त ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले को आदेश पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए ताकि पूरे देश के लिए एक समान नियम बनाया जा सके।
कोर्ट में उपस्थित प्रमुख सचिव न्याय ने कहां इस मामले में वित्त विभाग के किसी भी आपत्ति कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए प्रस्तावित नियमावली में आपत्ति लगाने का वित्त विभाग को कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 19 अप्रैल 2023 को करेगी।