इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र के आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से विधायक पर दर्ज 71 आपराधिक मामलो की स्थिति की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने विजय मिश्रा को भी सरकार के हलफनामे का जवाब दाखिल करने की छूट दी है। विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने जमानत अर्जी सात जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर दिया है।
याची पर अपने ही एक रिश्तेदार की जमीन व मकान पर कब्जा करने का आरोप है।रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने एफ आई आर दर्ज कराई है।
अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि याची के खिलाफ 71आपराधिक मामले चल रहे है।इसके जवाब मे वरिष्ठ अधिवक्ता जी एस चतुर्वेदी व लोकेश द्विवेदी ने कहा कि याची ने जमानत हलफनामे में सभी केसों की जानकारी दी है। इसपर कोर्ट ने सभी मुकदमों की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।