फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट : माफिया मुख्तार अंसारी की गैंग्स्टर एक्ट में जमानत अर्जी खारिज

Fri, 24 Feb 2023 10:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को जमानत पर रिहा करने से इन्कार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति डी के सिंह ने याची अंसारी की अर्जी वापस लेने की मांग अस्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है।
विज्ञापन
Prayagraj : माफिया मुख्तार अंसारी। - फोटो : प्रयागराज
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को जमानत पर रिहा करने से इन्कार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति डी के सिंह ने याची अंसारी की अर्जी वापस लेने की मांग अस्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। मऊ के दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत पर रिहाई की अर्जी दी गई थी।

विज्ञापन


सरकारी वकील ने कहा कि याची गैंगस्टर है। जघन्य अपराधों सहित 58 आपराधिक केसों का इतिहास है। कई मामलों में गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण बरी किया जा चुका है। गवाहों के मारे जाने से भय व आतंक के कारण गवाह नहीं आते। इसलिए जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। कोर्ट ने तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अर्जी खारिज कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें