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Allahabad High Court : बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल में बाहर का खाना दिए जाने के मामले में सुनवाई 16 जून को

Thu, 09 Jun 2022 09:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी की ओर से कहा गया था की सरकार की ओर से दाखिल याचिका  पोषणीय नहीं है।  मुख्तार को जेल में बाहर का खाना  जेल मैनुअल के तहत दिया दिया जा रहा है। इसलिए सरकार की इस आदेश के खिलाफ याचिका पोषणीय ही नहीं है।
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mukhtar ansari - फोटो : social media
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विस्तार
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बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल में बाहर का खाना दिए जाने के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को सुनवाई टल गई। अब याचिका पर 16 जून को सुनवाई होगी। बुधवार को सरकार को उसकी याचिका की पोषणीयता पर जवाब देना था लेकिन फिलहाल अभी सरकार जवाब नहीं दे सकी।

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कोर्ट ने पूछा था कि उसके द्वारा दाखिल याचिका पोषणीय है या नहीं कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।


सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी की ओर से कहा गया था की सरकार की ओर से दाखिल याचिका  पोषणीय नहीं है।  मुख्तार को जेल में बाहर का खाना  जेल मैनुअल के तहत दिया दिया जा रहा है। इसलिए सरकार की इस आदेश के खिलाफ याचिका पोषणीय ही नहीं है। इस पर कोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता से इसकी पोषणीयता पर बल दिया।

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बांदा जेल में बंद है बाहुबली

कहा कि याचिका पोषणीय है इसीलिए दाखिल की गई। इस पर कोर्ट ने उनको तीन दिन का समय देते हुए इसकी पोषणीयता पर जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए नौ जून की तारीख लगाई थी, परंतु सरकार की तरफ से सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया।


मालूम हो कि गाजीपुर की स्थानीय कोर्ट ने मुख्तार को जेल में बाहर का खाना उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। इसी आदेश का यूपी सरकार विरोध कर रही है। मुख्तार अंसारी ने जिला कोर्ट में खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर बाहर का खाना दिए जाने की इजाजत मांगी थी। मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है। उन पर कई केस दर्ज हैं।
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