प्रबंध निदेशक और अधिशासी अभियंता को आज हाईकोर्ट में हाजिर होने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र विद्युत ट्रांसमिशन निगम शक्ति भवन लखनऊ के प्रबंध निदेशक व अधिशासी अभियंता विद्युत माइक्रेवेव एवं टेली कम्युनिकेशन विक्टोरिया पार्क मेरठ को 31 मई 22 को 10 बजे स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना के लिए कार्यवाही की जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मुकेश कुमार की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 23 अप्रैल 22 के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। पेेशे से अधिवक्ता बहन से परेशान याची का तबादला कर दिया गया। उसने ज्वाइन भी कर लिया है। किंतु उसे गैर हाजिर करार देते हुए एक जुलाई 21 से 31 मार्च 22 तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया। जबकि कार्यालय गेट रजिस्टर में हर दिन याची के हस्ताक्षर हैं। कोर्ट ने इसे आदेश की अवहेलना माना और कहा अनुपालन रिपोर्ट के साथ दोनों अधिकारी हाजिर हों।