इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर रोडमैप पेश न कर पाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब पर असंतोष जताते हुए उनको एक दिन का समय और दिया है।
कोर्ट ने ठोस कदम न उठाने पर सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि मुख्य सचिव द्वारा दाखिल हलफनामे में कोविड 19 की राष्ट्रीय गाइडलाइन एक व दो के पालन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुख्य सचिव को और एक दिन का समय देते हुए पूछा है कि सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने के नियम का पालन कैसे कराएंगे। याचिका की सुनवाई दो सितंबर को होगी।