पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को खुदाई करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को सुन्नी वक्फ बोर्ड और मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत का फैसला आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि साक्ष्य के लिए खुदाई होगी या नहीं।
वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित स्वयं-भू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर-मस्जिद विवाद के मामले पर मंगलवार को सुनवाई कर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट इस मामले में 9 सितंबर को निर्णय देगी। याचिका में वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को चुनौती दी गई है।
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वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई को खुदाई का आदेश दिया था। इस मामले में मस्जिद इंतजामिया कमेटी और उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से याचिका दाखिल कर निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने आज सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है।